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अगर Petrol पर लगे GST तो 25 रुपये तक घट सकते हैं दाम, 55.54 फीसदी टैक्स लगता है जीएसटी काउंसिल की बैठक आज- anlaysis The praman

 

Delhi: Petrol Diesel GST : पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मुहिम एक बार फिर जोर पकड़ रही है. यूपी की राजधानी लखनऊ में GST काउंसिल को लेकर बैठक होने वाली है . जीएसटी काउंसिल की इस बैठक के बीच एक बार फिर पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स के आंकड़ों पर चर्चा हो रही है | क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल की वास्तविक कीमत करीब 45 रुपये है और उस पर टैक्स करीब 55 रुपये है। 

इसका मतलब है कि आम आदमी को पेट्रोल और डीजल पर दोगुना टैक्स देना होगा (पेट्रोल-डीजल टोटल टैक्स)।  अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो कीमतें 20 से 25 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं। दिल्ली में बिना टैक्स वाले पेट्रोल डीजल वैट की दर 45.05 रुपये प्रति लीटर है।

 केंद्र का उत्पाद शुल्क और राज्यों का VAT (पेट्रोल डीजल वैट) संयुक्त रूप से 56.29 रुपये प्रति लीटर है। यानी पेट्रोल की कीमत पर 55.54 फीसदी टैक्स लगता है. दिल्ली में डीजल की दर 88.77 रुपये प्रति लीटर है। इसकी वास्तविक कीमत 43.98 रुपये और टैक्स 44.79 रुपये प्रति लीटर है। यानी डीजल की कीमत का करीब 50 फीसदी टैक्स लगता है और सेस लगता है.

इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य के वित्त मंत्री शामिल होंगे। राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति और केंद्र की राजस्व जरूरतों को देखते हुए इस पर फैसला मुश्किल है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के उच्चतम टैक्स रेट स्लैब में रखा जाता है, तो कीमत में 20 से 30 रुपये की कमी की जा सकती है।

 इसके बावजूद लग्जरी कारों और तंबाकू उत्पादों को 28 प्रतिशत के उच्चतम जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है, उनमें भी सरकार विभिन्न उपकर लगाती है और उत्पाद की वास्तविक कीमत पर कर की दर आधारित होती है। 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाता है।

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इस वजह से अगर सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स के साथ-साथ सेस भी लगाती है तो थोड़ी राहत मिलेगी.

 फिर भी मौजूदा कीमतों पर कुछ राहत मिल सकती है।

चूंकि पीएम मोदी सरकार को GST के जरिए राज्यों को घाटे की भरपाई करनी होगी, ऐसे में 28 फीसदी जीएसटी पर सेस लगाना भी जरूरी हो जाएगा.

राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के लिए विकास परियोजनाओं और वेतन के बढ़ते खर्च के आलोक में भी ऐसा करना आवश्यक है।

 एक पेंच यह भी है कि केंद्र पेट्रोल और डीजल उत्पाद शुल्क पर जो उपकर लगाता है उसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। यह जीएसटी के तहत संभव नहीं हो सकता है।

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