उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का शुभारंभ करेंगे।इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत दो बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया जाएगा।
एक व्यक्ति जो कानून के लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, उसे सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई लाभों से वंचित कर दिया जाएगा, राशन कार्ड इकाइयाँ चार तक सीमित होंगी, और व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। स्थानीय स्वशासन का निकाय,ड्राफ्ट में कहा गया है।
दो से कम बच्चे तो अधिक सुविधाएं
परिवार दो ही बच्चों तक सीमित करने वाले जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी।
अगर दंपती गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80 हजार और बेटी के लिए 1 लाख रुपये एकमुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है।
कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भी राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र हो जाएगा, सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से रोक दिया जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी।
ड्राफ्ट में कहा गया है कि राजपत्र के प्रकाशन की तारीख के एक साल बाद प्रावधान लागू होंगे। अगर दंपती गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80 हजार और बेटी के लिए 1 लाख रुपये एकमुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का शुभारंभ करेंगे।
#UP population draft bill proposes two-child policy
It's an amazing idea sir